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राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, जिसे “राज्यों की परिषद” कहा जाता है। यह स्थायी है और कभी भंग नहीं होता। इसके 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और इसकी विशेष शक्तियाँ भी हैं, जैसे कि राज्य सूची पर कानून बनाना।

राज्यसभा — संरचना, विशेष शक्तियाँ, सभापति और सम्पूर्ण जानकारी | आसान हिंदी में

राज्यसभा — संरचना, शक्तियाँ, सभापति और सम्पूर्ण जानकारी

राज्यसभा — संरचना, शक्तियाँ, सभापति और सम्पूर्ण जानकारी

राज्यों की परिषद — भारतीय संसद का ऊपरी सदन — स्थायी सदन जो कभी भंग नहीं होता

🏛️ भारतीय राजव्यवस्था · Indian Polity · संसद · Parliament
245वर्तमान सदस्य संख्या
अनुच्छेद 80संरचना का प्रावधान
6 वर्षसदस्य कार्यकाल
30 वर्षन्यूनतम आयु
स्थायी सदनभंग नहीं होता
📖 परिचय
राज्यसभा क्या है?
What is the Rajya Sabha? — Council of States

राज्यसभा भारतीय संसद (Parliament) का ऊपरी सदन (Upper House) है। इसे “राज्यों की परिषद” (Council of States) भी कहते हैं। यह नाम 23 अगस्त 1954 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। सभापति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने यह नाम दिया।

राज्यसभा भारत के संघीय ढाँचे (Federal Structure) का प्रतीक है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि राज्य विधानसभाओं (State Legislative Assemblies) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं — यानी यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect Election) है।

राज्यसभा एक स्थायी सदन (Permanent Body) है — इसे कभी भंग (Dissolve) नहीं किया जा सकता। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त (Retire) होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। इसे “पुनरीक्षण सदन” (Revising Chamber) भी कहा जाता है क्योंकि यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करता है।

🏛️ ऊपरी सदन (Upper House) 🔄 अप्रत्यक्ष निर्वाचन ♾️ स्थायी — कभी भंग नहीं 📋 संघीय प्रतिनिधित्व 🔍 पुनरीक्षण सदन
🏗️ संरचना
राज्यसभा की संरचना और सदस्यता
Composition & Membership — Article 80
🪑
250
अधिकतम सीटें (Constitutional Max)
अनुच्छेद 80 — 238 (निर्वाचित) + 12 (मनोनीत)
245
वर्तमान सदस्य संख्या
233 (निर्वाचित) + 12 (राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)
🎓
12
मनोनीत सदस्य (Nominated)
साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा
📅
6 वर्ष
सदस्य कार्यकाल
हर 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त
🎂
30 वर्ष
न्यूनतम आयु (Minimum Age)
लोकसभा: 25 वर्ष
🗳️
STV
चुनाव पद्धति
Single Transferable Vote — आनुपातिक प्रतिनिधित्व
🎓 12 मनोनीत सदस्य — अनुच्छेद 80(1)(a)
राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत (Nominate) करते हैं जिन्हें साहित्य (Literature), विज्ञान (Science), कला (Art) या समाज सेवा (Social Service) में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते (अनुच्छेद 55)।
📊 सीटों का आवंटन — चौथी अनुसूची (Fourth Schedule)
संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। यह जनसंख्या के आधार पर होता है। सिर्फ़ 3 UTs (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर) का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है।
👨‍⚖️ सभापति
राज्यसभा सभापति (Chairman) — उपराष्ट्रपति
Chairman of Rajya Sabha = Vice President of India
📜 पदेन सभापति = उपराष्ट्रपति (Ex-officio) ⚠️ सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता 🗳️ सामान्यतः मतदान नहीं करता — केवल निर्णायक मत

राज्यसभा का सभापति (Chairman) भारत का उपराष्ट्रपति (Vice President) होता है — यह पदेन (Ex-officio) पद है (अनुच्छेद 89)। लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) के विपरीत, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता।

सभापति सदन की कार्यवाही संचालित करता है, अनुशासन बनाए रखता है, और मतदान में बराबरी होने पर निर्णायक मत (Casting Vote) देता है। लेकिन सामान्य मतदान में भाग नहीं लेता।

उपसभापति (Deputy Chairman) राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में वह सदन की अध्यक्षता करता है।

हटाना: उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है (अनुच्छेद 67(b)) — यह राज्यसभा की विशेष शक्ति है। प्रस्ताव राज्यसभा के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक।

👤 वर्तमान सभापति
वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति: सी.पी. राधाकृष्णन (12 सितंबर 2025 से)। प्रथम सभापति: डॉ. एस. राधाकृष्णन (13 मई 1952), जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने।
सभापति vs उपसभापति सभापति (Chairman) = उपराष्ट्रपति पदेन (Ex-officio) सदस्य नहीं केवल निर्णायक मत अनुच्छेद 89 उपसभापति (Dy. Chairman) सदस्यों में से चुना जाता है सदस्य है सभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता अनुच्छेद 89(2) प्रथम सभापति: डॉ. एस. राधाकृष्णन (1952)
⚡ विशेष शक्तियाँ
राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ
Special / Exclusive Powers of Rajya Sabha

हालाँकि लोकसभा अधिकांश मामलों में शक्तिशाली है, राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं जो लोकसभा को नहीं मिलती।

📋
राज्य सूची पर विधान — अनुच्छेद 249
अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि “राष्ट्रीय हित” (National Interest) में संसद को राज्य सूची (State List) के किसी विषय पर क़ानून बनाना चाहिए, तो संसद ऐसा कर सकती है। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक वैध रहता है।
👥
अखिल भारतीय सेवाएँ — अनुच्छेद 312
नई अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services) बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा को है। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा (जैसे IAS, IPS, IFoS) बना सकती है।
🚫
उपराष्ट्रपति को हटाना — अनुच्छेद 67(b)
उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन का पूर्व नोटिस ज़रूरी है। प्रस्ताव राज्यसभा के बहुमत से पारित और लोकसभा की सहमति ज़रूरी।
📜 शक्तियाँ
राज्यसभा की सामान्य शक्तियाँ और कार्य
General Powers & Functions
📜
विधायी शक्ति (Legislative)
साधारण विधेयक (Ordinary Bill) राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। दोनों सदनों से पारित होना ज़रूरी। गतिरोध होने पर 6 माह बाद संयुक्त बैठक (Joint Session) बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक (Amendment Bill) में भी राज्यसभा की समान शक्ति है।
💰
वित्तीय शक्ति (Financial) — सीमित
धन विधेयक (Money Bill) राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। सुझाव दे सकती है लेकिन लोकसभा मानने को बाध्य नहीं।
🗳️
निर्वाचन शक्ति (Electoral)
राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं (मनोनीत नहीं)। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत) भाग लेते हैं।
⚖️
न्यायिक शक्ति (Judicial)
लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति का महाभियोग (Impeachment), न्यायाधीशों, CAG, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेती है।
📊 तुलना
लोकसभा vs राज्यसभा — तुलना
Lok Sabha vs Rajya Sabha — Comparison
विशेषतालोकसभा (Lok Sabha)राज्यसभा (Rajya Sabha)
अन्य नामHouse of the People (जनता का सदन)Council of States (राज्यों की परिषद)
प्रकारनिचला सदन (Lower House)ऊपरी सदन (Upper House)
अधिकतम सदस्य552 (वर्तमान: 543)250 (वर्तमान: 245)
निर्वाचनप्रत्यक्ष — जनता द्वारा (FPTP)अप्रत्यक्ष — विधानसभाओं द्वारा (STV)
मनोनीत सदस्य0 (104वें संशोधन के बाद)12 (राष्ट्रपति द्वारा)
कार्यकाल5 वर्ष (भंग हो सकता है)6 वर्ष (स्थायी — भंग नहीं)
न्यूनतम आयु25 वर्ष30 वर्ष
पीठासीन अधिकारीअध्यक्ष (Speaker) — सदस्यसभापति (Chairman) — उपराष्ट्रपति (सदस्य नहीं)
धन विधेयककेवल यहीं पेश हो सकता है14 दिन रोक सकती है, अस्वीकार नहीं
अविश्वास प्रस्तावकेवल यहीं लाया जा सकता है❌ शक्ति नहीं
मंत्रिपरिषद उत्तरदायी✅ लोकसभा के प्रति❌ राज्यसभा के प्रति नहीं
संयुक्त बैठक अध्यक्षलोकसभा अध्यक्ष
विशेष शक्तिबजट, Money Bill, No-Confidenceअनुच्छेद 249 (राज्य सूची), 312 (AIS), VP हटाना
गणपूर्ति1/10 (~55)1/10 (~25)
मुख्य अनुच्छेद8180
🗺️ सीटें
राज्यवार राज्यसभा सीटें — शीर्ष 10 राज्य
State-wise Rajya Sabha Seats — Top 10
रैंकराज्यसीटेंरैंकराज्यसीटें
1उत्तर प्रदेश316कर्नाटक12
2महाराष्ट्र197आंध्र प्रदेश11
3तमिलनाडु188राजस्थान10
4बिहार169ओडिशा10
5पश्चिम बंगाल1610मध्य प्रदेश11
📌 न्यूनतम सीटें और केंद्रशासित प्रदेश
सबसे कम सीटें: गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा — प्रत्येक में 1 सीट। केंद्रशासित प्रदेशों में सिर्फ़ दिल्ली (3), पुडुचेरी (1), जम्मू-कश्मीर (4) का प्रतिनिधित्व है। बाक़ी UTs का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं।
📜 अनुच्छेद
राज्यसभा से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद
Key Constitutional Articles Related to Rajya Sabha
अनुच्छेदविषयमुख्य बात
80राज्यसभा की संरचनाअधिकतम 250 — 238 निर्वाचित + 12 मनोनीत
83(1)स्थायी सदनराज्यसभा भंग नहीं होती — स्थायी (Permanent)
84सदस्यता योग्यतानागरिक, 30 वर्ष, अन्य निर्धारित योग्यताएँ
89सभापति / उपसभापतिउपराष्ट्रपति = पदेन सभापति
100गणपूर्तिकुल सदस्यों का 1/10
109-110धन विधेयकराज्यसभा 14 दिन रोक सकती है, अस्वीकार नहीं
108संयुक्त बैठकसाधारण विधेयक पर गतिरोध हो तो
249राज्य सूची पर विधान2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में — 1 वर्ष वैध
312अखिल भारतीय सेवाएँनई AIS बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा
67(b)उपराष्ट्रपति हटानाप्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है
368संविधान संशोधनदोनों सदनों में समान शक्ति
📝 परीक्षा के लिए
ज़रूर याद रखें — परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य
Most Asked Facts in Exams
1️⃣
राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
उपराष्ट्रपति (Vice President) — पदेन (Ex-officio)। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 89।
2️⃣
अनुच्छेद 249 क्या है?
राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्य सूची (State List) पर क़ानून बना सकती है — 1 वर्ष तक वैध।
3️⃣
अनुच्छेद 312 क्या है?
नई अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services) बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा को है — 2/3 बहुमत से।
4️⃣
राज्यसभा में कुल / वर्तमान सदस्य?
अधिकतम: 250 (अनुच्छेद 80)। वर्तमान: 245 (233 निर्वाचित + 12 मनोनीत)।
5️⃣
राज्यसभा क्यों भंग नहीं होती?
राज्यसभा स्थायी सदन (Permanent Body) है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं — नए चुने जाते हैं। निरंतरता बनी रहती है।
6️⃣
मनोनीत सदस्य क्या कर सकते हैं?
12 मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं कर सकते (अनुच्छेद 55)।
7️⃣
सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में?
उत्तर प्रदेश: 31 सीटें। उसके बाद महाराष्ट्र (19), तमिलनाडु (18)।
8️⃣
चुनाव पद्धति क्या है?
आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) + एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote — STV) — राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं।
9️⃣
प्रथम सभापति और उपसभापति?
प्रथम सभापति: डॉ. एस. राधाकृष्णन (13 मई 1952)। प्रथम उपसभापति: एस.वी. कृष्णमूर्ति राव (31 मई 1952)।
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